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प्रेषक,

विनय शंकर पाण्डेय, सचिव, उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

समस्त सार्वजनिक उपकम / निगम के प्रशासनिक विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव । औद्योगिक विकास अनुभाग-2 देहरादूनः दिनांकः । अक्टूबर, 2024 विषयः-सातवें पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन आहरित कर रहे सार्वजनिक निकाय/ उपक्रमों के कर्मचारियों के लिये मंहगाई भत्ते का 01 जनवरी, 2024 से बढ़ी हुई दर पर भुगतान ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक वित्त (वे०आ०-सा०नि०) अनुभाग-7 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-199033/XXVII (7) E-22807/2022 दिनांक 14 मार्च, 2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राज्य सरकार के सरकारी सेवकों जिन्हें सातवां केन्द्रीय वेतनमान अनुमन्य किया गया है। पूर्व निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन दिनांक 01 जनवरी, 2024 से मूल वेतन मन्य मंहगाई भत्ते की वर्तमान दर 46% प्रतिमाह को बढ़ाकर 50% प्रतिमाह किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। साथ ही सार्वजनिक उद्यम विभाग, उत्तराखण्ड शासन से निकाय/उपक्रम में कार्यरत कार्मिकों को भी उक्तानुसार मंहगाई भत्ता अनुमन्य किये जाने के लिए उनकी वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए उक्तानुसार दरों पर मंहगाई भत्ता अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में यथाप्रकिया स्वयं निर्णय लिये जाने हेतु अधिकृत किया गया है।

2- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 14 मार्च, 2024 में निहित शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन सातवें वेतनमान में वेतन आहरित कर रहे सार्वजनिक निकाय/उपक्रमों के कार्मिकों के लिए संशोधित दर पर मंहगाई भत्ते के भुगतान के सम्बन्ध में अपने अधीनस्थ सार्वजनिक निकाय / उपकम की वित्तीय स्थिति का आंकलन करते हुए नियमानुसार आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

By amit

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