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*जल्द होगी 25 खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की तैनाती*

अपर आयुक्त खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग, उत्तराखण्ड ताजबर सिंह जग्गी ने बताया कि खाद्य विभाग द्वारा राज्य में खाद्य अपमिश्रण पर अंकुश लगाने हेतु मानव संसाधन जैसे कि खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की कमी को जल्दी दूर कर लिया जायेगा। इस हेतु 25 खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के चयन हेतु लोक सेवा आयोग को अधियाचन भेजा गया है। लोक सेवा आयोग से चयन होने तक प्रतिनियुक्ति पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी तैनात किये जाने की प्रक्रिया गतिमान है।

*मुख्य सचिव की अध्यक्षता में स्टेयरिंग कमेटी का गठन*

अपर आयुक्त ताजबर सिंह जग्गी ने बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 के प्राविधानों के प्रभावी क्रियान्ययन व अनुश्रवण हेतु राज्स स्तर पर मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में विभागीय सचिवों की स्टेयरिंग कमेटी का गठन किया गया है। जनपद स्तर पर जिला अधिकारी की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों के कार्यालयाध्यक्ष की स्टेरिंग कमेटी का गठन किया गया है। राज्य स्तर एवं जिला स्तर पर गठित स्टेरिंग कमेटीयों की नियत समयावधि में बैठक आयोजित की जाती है। राज्य में खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत अपीलीय अधिकरण देहरादून एवं हल्द्वानी में पीठासीन अधिकारी एवं रजिस्ट्रार कार्यरत है। जनपद स्तर पर अपर जिला अधिकारी/जिला अधिकारी द्वारा दायर वादों के विरुद्ध अपीलों का समयबद्ध निस्तारण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि राज्य के प्रवर्तन/सर्विलान्स की कार्यवाही में तेजी लायी जा रही है।

*राज्य में 2000 स्ट्रीट वेन्डरों को किया गया प्रशिक्षित*
अपर आयुक्त ताजबर सिंह जग्गी ने बताया कि खाद्य उपभोकताओं को अपमिश्रण के प्रति जागरूक किये जाने हेतु प्रशिक्षण व त्वरित जॉच हेतु 03 सचल खाद्य विश्लेषणशालाओं के माध्यम से निगरानी नमूने जॉच किये जा रहे है। खाद्य उपभोगताओं से अपमिश्रण सम्बन्धी शिकायतों पर सूचना देने हेतु टोल फ्री नम्बर 180018004246 क्रियाशील है। खाद्य करोबारकर्ताओ को खाद्य नियमों की जानकारी, स्वच्छता सम्बन्धी मानकों हेतु जागृत करने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे है। 2000 स्ट्रीट वेन्डरों को राज्य के विभिन्न जनपदों में प्रशिक्षित किया जा चुका है।

*जल्द शुरू होगी सर्विलान्स की कार्यवाही*
अपर आयुक्त ताजबर सिंह जग्गी ने बताया कि अपमिश्रण सम्बन्धी अपराध का पता लगाने व अपराधी को पकड़वाने में मदद करने हेतु जल्द ही राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम के नियमों के तहत विधि व निधि निर्धारित करने हेतु प्रयासरत है। बताया कि खाद्य तरक्षा और औषधि प्रशासन द्वारा जल्द ही सर्विलान्स की कार्यवाही करेगा, जिसमें फल (आम, पोला आदि), मसाले, दूध व खाद्य तेल प्रमुख है। उन्होंने कहा कि राज्य में विद्यमान खाद्य निर्माण इकाईयों का रिस्क बेस निरीक्षण किये जायेगे। दुग्ध उत्पदों, खाद्य तेल, मसाले निर्माण इकाईयों का समय-समय पर निरीक्षण कर नियमों के उल्लंघन पर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

*पिछले पांच महीनों में लिए गये 1763 नमूने*
राज्य में उपभोगताओं को सुरक्षित आहार स्वास्थ्य का आधार विषय व ईंट राईट इण्डिया अभियान के अन्तर्गत संचालित नवाचारों में प्रतिभाग करने हेतु वृहद स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम किये जायेगें। बताया कि चारधाम व पर्यटक सीजन के दृष्टिगत विशेष अभियान व सर्विलान्स किया जा रहा है। सर्विलान्स अभियान के तहत फल, मसालों, तेल एवं दुग्ध तथा दुग्ध उत्पाद आदि के निम्मानुसार नमूनें संग्रहित किये गये है। जनवरी, 2024 से मई, 2024 तक सर्विलान्स नमूनों की संख्या 1763 है। जिनमें से प्राप्त जॉच रिपोर्ट 1040 हैं और अधोमानक नमूनो की संख्या 60 है।

By amit

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