रामदेव की कंपनी पर आखिरकार एक्शन को मजबूर हुए विभाग, बाबा की 14 दवाओं के लाइसेंस किये सस्पेंड
दवाओं में भ्रामक विज्ञापनों पर कार्रवाई नहीं करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट फटकार के बाद उत्तराखंड के आयुर्वेद एवं यूनानी विभाग ने योगगुरु बाबा रामदेव की दिव्य फार्मेसी व पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के कि विरूद्ध बड़ी कार्रवाई की है। विभाग के राज्य औषधि अनुज्ञापन अधिकारी ने दिव्य फार्मेसी व पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड की 14 औषधियों के लाइसेंस निलंबित करते हुए निर्माण पर रोक लगा दी है। उक्त दवाओं में ब्लड प्रेशर, मधुमेह, येधा, गलूकोमा, उच्च कोलेस्ट्राल आदि की दवाएं शामिल हैं। जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, हरिद्वर ने भ्रामक विज्ञापनों को लेकर दिव्य फार्मेसी व पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के विरुद्ध सीजेएम फोर्ट में बाद भी दायर किया है, जिसकी सुनवाई दस मई को होनी है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी इस मामले को लेकर याचिका दायर की हुई है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद उत्तराखंड के आयुर्थद एवं यूनानी विभाग ने की कार्रवाई की है।
•आइएमए का तर्क है कि पतंजलि ने आयुर्वेदिक दवाओं से कुछ बीमारियों के इलाज का भ्रामक दावा किया है। यह दावे ‘ड्रग्स एंड अदर मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954’ और ‘कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019’ का सीधा उल्लंघन हैं। कोर्ट ने इस मामले में बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को सार्वजनिक रूप से माफी मांगने को कहा था। वहीं, राज्य औषधि अनुज्ञापन अधिकारी को भी कड़ी फटकार लगाई
इन दवाइयों के हुए लाइसेंस निलंबित
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