ख़बर शेयर करें -

नए साल के पहले दिन fda के अपर आयुक्त ने औषधि निर्माता फर्म संचालकों के लिए निकाला ये आदेश, ये नहीं किया अब तो जब्त होगी चालान की धनराशि, पढ़िए…

अपर आयुक्त fda ताजबर सिंह जग्गी ने नए साल के पहले ही दिन प्रदेश के तमाम औषधि निर्माता फर्म के लिए आदेश जारी किए हैं।
अपर आयुक्त के अनुसार प्रायः यह देखने में आया है कि अतिरिक्त औषधियों के निर्माण की अनुमति हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अपूर्ण प्रस्तुत किये जा रहे है, जिस कारण आधे-अधूरे प्रार्थना पत्रों पर समयबद्ध रूप अनुमोदन प्रदान किये जाने में कठनाई उत्पन्न होती है।
अतः सभी औषधि निर्माता फर्मों को निर्देशित किया जाता है कि अतिरिक्त औषधियों के निर्माण की अनुमति हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निम्नानुसार उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें:-

1. Export एवं Domestic product की सूची पृथक-पृथक प्रस्तुत करें।

2. Doses Form के अनुसार पृथक-पृथक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करें। 3. फार्म 25 एवं फार्म 268 पर पत्र पृथक-पृथक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करे।

4. Narcotic एवं Psycotropic items की सूची पृथक-पृथक प्रस्तुत करें।

उपरोक्तानुसार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही किये जाने पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत निरस्त करते हुये चलान की धनराशि को शासकीय हित में जब्त कर लिया जायेगा।

By amit