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दिनांक 17-08-2026 को वादीनी द्वारा थाना नेहरूकालोनी में एक प्रार्थना पत्र दिया कि वह एक निजी अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ के पद पर कार्यरत है, उनके परिचित चारू चन्द्र जोशी, जिनसे उनकी मुलाकात शादी डाट कॉम के माध्यम से हुई थी, के द्वारा स्वंय को स्वास्थय विभाग में ड्रग इंस्पेक्टर बताकर उन्हें उच्चाधिकारियों से सम्पर्क में होने को झूठा आशवसन दिया गया तथा वादिनी से शादी करने तथा उसकी स्वास्थय विभाग में नौकरी लगाने का झांसा देकर उनसे विभिन्न तिथियों में लगभग 32 लाख रू0 की धोखाधडी की गई।

वादिनी द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना नेहरूकालोनी पर मु0अ0सं0- 331/26, धारा 318(4) के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया। अभियोग की विवेचना के दौरान पुलिस द्वारा पीडिता के अभियुक्त से हुए वित्तीय लेन देन, बैंक खातो, आरोपी के कथित सम्पर्को की जांच की जा रही है।

विवेचना में अब तक प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर प्रथम दृष्टया अभियुक्त द्वारा नौकरी दिलाने का झूठा आश्वासन देकर पीडिता के साथ व्यक्तिगत धोखाधडी करना प्रकाश में आया है तथा अभियुक्त के किसी परीक्षा एजेंसी अथवा चयन प्रक्रिया से जुडे व्यक्तियों से किसी भी प्रकार सम्पर्क में होने तथा प्रश्न पत्र लीक या संगठित गड़बड़ी के कोई साक्ष्य प्राप्त नही हुए है। विवेचना के दौरान अभियुक्त चारू चन्द्र जोशी के विरूद्व जनपद नैनीताल में नौकरी लगाने का झूठा आश्वासन देकर लोगो के साथ धोखाघडी करने व उनका शारिरिक शोषण करने के सम्बंध में धोखाधडी के 03 अभियोग तथा दुष्कर्म का 01 अभियोग पंजीकृत होना प्रकाश में आया है।

उक्त प्रकरण व्यक्तिगत धोखाधडी से जुडा हुआ है, जिसे किसी भर्ती परीक्षा की सूचिता से जोडना उचित नही है।

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By amit