विरोधाभासी सूचना देने एवं गुमराह करने की कोशिश पर जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण पौड़ी के लोक सूचना अधिकारी पर राज्य सूचना आयोग ने लगाया 25 हजार का जुर्माना
देहरादून। पौड़ी जिला विकास प्राधिकरण के लोक सूचना अधिकारी(सहायक अभियंता) द्वारा अपीलकर्ता को विरोधाभासी सूचना देने और आयोग को गुमराह करने की कोशिश पर राज्य सूचना आयुक्त योगेश भट्ट ने 25 हजार का जुर्माना लगाया है। साथ ही प्राधिकरण के सचिव को आयोग ने पदीय दायित्वों का निर्वहन जिम्मेदारी पूर्वक एवं संवेदनशीलता के साथ करने के निर्देश दिए हैं।
पौड़ी निवासी श्री हरीश चंद्र शाह द्वारा आयोग में सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा (18) के अंतर्गत प्राधिकरण के लोक सूचना अधिकारी / सहायक अभियंता श्री संदीप रावत एवं सचिव / अपीलीय अधिकारी पर सूचना न दिए जाने एवं दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए शिकायत की गयी। आयोग द्वारा शिकायत का परीक्षण करते हुए पाया कि शिकायतकर्ता को प्राधिकरण द्वारा ना तो समय पर वांछित सूचनाएं उपलब्ध कराई गई और ना ही उनके द्वारा प्राधिकरण को दिए गए पत्रों पर कोई कार्यवाही की गई। इसके विपरीत सूचना मांगे जाने के बाद शिकायतकर्ता के विरुद्ध ही कार्रवाई शुरू कर दी गई। शिकायतकर्ता द्वारा पौड़ी में अपने पड़ोस में हो रहे निर्माण कार्य की जानकारी मांगी गई थी। शिकायतकर्ता का कहना था कि प्राधिकरण की सचिव ने उनकी शिकायत पर कार्यवाई करने अथवा अपील सुनने की बजाय उन्हीं को प्रत्याडित करना शुरू कर दिया।
सुनवाई के दौरान आयोग द्वारा प्राधिकरण की सचिव इला गिरी एवं सहायक अभियंता संदीप रावत का स्पष्टीकरण किया। सुनवाई के दौरान स्पष्ट हुआ कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को ससमय सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई बल्कि उनके विरुद्ध नोटिस जारी कर दिए। नोटिस पर सुनवाई की सूचना उन्हें डाक से सुनवाई तिथि बीतने के बाद भेजी गई। सुनवाई में व्यक्तिगत उपस्थित हुई
सचिव इलागिरी भी अपने स्पष्टीकरण में आयोग में संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाई।
आयोग में उन्होंने इसके लिए सहायक अभियंता एवं पटल सहायक की लापरवाही बताते हुए उनके विरुद्ध कार्यवाही करने का आश्वासन दिया। प्राधिकरण की सचिव अनुसार प्राधिकरण में पर्याप्त एवं स्थाई स्टाफ न होने के कारण सूचना अनुरोध पत्र के निस्तारण एवं शिकायतों पर विधिवत कार्रवाई में दिक्कत आ रही है। आयोग द्वारा सचिव एवं सहायक अभियंता को जारी कारण बताओ नोटिस पर सुनवाई का पूरा अवसर दिया गया। दोनों के स्पष्टीकरण से असंतुष्ट होते हुए राज्य सूचना आयुक्त श्री योगेश भट्ट ने सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा (20) के अंतर्गत लोक सूचना अधिकारी पर अधिकतम 25000/- की शास्ति आरोपित करते हुए भविष्य में अपने दायित्व के प्रति सचेत रहने एवं सूचना का अधिकार अधिनियम का अनुपालन किए जाने के निर्देश दिए।
प्राधिकरण की सचिव इला गिरी को सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत पदीय दायित्वों का निर्वहन जिम्मेदारी पूर्वक किए जाने एवं भविष्य में गैर जिम्मेदाराना व्यवस्था न किए जाने की चेतावनी दी।
आयोग हुआ सख्त तो नगर पालिका ने लंबित यात्रा बिल किये पास
लगभग 3 साल से सफाई निरीक्षक की लंबित यात्रा बिलों का भुगतान न करने पर नगर पालिका परिषद मंगलौर की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा किया
राज्य सूचना आयोग ने नगर पालिका परिषद मंगलौर की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा किया तो नगर पालिका ने लगभग 3 साल से सफाई निरीक्षक की लंबित यात्रा बिलों का भुगतान कर दिया।
नगर पालिका में कार्यरत रहा सफाई निरीक्षक श्री राजीव कुमार डेढ़ साल से सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अपने यात्रा बिलों के भुगतान के संबंध में नगर पालिका मंगलौर से सूचना मांग रहे थे। नगर पालिका मंगलौर के लोक सूचना अधिकारी द्वारा स्पष्ट सूचना न देने से आहत श्री राजीव कुमार ने राज्य सूचना आयोग में गुहार लगाई राज्य सूचना आयुक्त श्री योगेश भट्ट ने लोक सूचना अधिकारी के द्वारा उक्त के संबंध में अपीलार्थी को संशोधित यात्रा टिकटों सहित प्रस्तुत किये जाने के कथन को व्यवहारिक एवं उचित नहीं माना। “यदि अपलार्थी द्वारा दिनांक 24.12.2018 के पत्र जिसके साथ सितम्बर 2017 से सितम्बर 2018 तक व दिनांक 25.7.2019 के पत्र के साथ दिसम्बर 2018 से मई 2019 तक के यात्रा बिल में कोई आपत्ति थी तो उन्हें समय रहते अपीलार्थी को सूचित किया जाना चाहिए था।” यद्यपि इसका सूचना का अधिकार अधिनियम से कोई सीधा संबंध नहीं है फिर भी मानवीय आधार पर लोक सूचना अधिकारी / नगर निगम मंगलौर को निर्देशित किया गया कि वह अपीलार्थी के लगभग तीन वर्ष पूर्व के यात्रा बिलों के भुगतान सुनवाई की अगली तिथि से पूर्व दिनॉक 25.04. 2023 तक किया जाना सुनिश्चित करें। एक यात्रा बिलों के भुगतान की जानकारी के लिए डेढ़ साल से सूचना के अधिकार में सूचना के लिए अपीलार्थी का भटकना कार्यप्रणाली पर प्रश्नचिन्ह खड़ा कर रहा है। नगर पालिका प्रशासन को इसे गम्भीरता से लेना चाहिए।
आयोग के निर्देश के बाद दिनांक 25/04/2023 को लोक सूचना अधिकारी / अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद मंगलौर द्वारा आयोग को अवगत कराया गया कि गत सुनवाई 27/02/2023 में मा० आयोग द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में तत्कालीन सफाई निरीक्षक श्री राजीव कुमार के टी०ए० बिलों की धनराशि अंकन 6632/ रूपये का भुगतान नगर पालिका परिषद मंगलौर द्वारा कर दिया गया है। इस सम्बन्ध में आज अपीलार्थी से पूछा गया तो उनके द्वारा आयोग को अवगत कराया गया कि आयोग में द्वितीय अपील दायर करने के पश्चात् ही उनके टी०ए० बिलों का भुगतान हुआ है। इसके लिए उनके द्वारा आयोग का धन्यवाद दिया गया।