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होटल/लॉज/मेडिकल स्टोर/मॉल/योगा केन्द्र आदि में बगैर स्वास्थ्य विभाग में पंजीकरण के चिकित्सक कर रहे रोगियों का उपचार, दे रहे परामर्श! अब विभाग हुआ सख्त, होगा एक्शन

देहरादून। acmo डॉ दिनेश चौहान ने अवगत कराया है कि ऐसा संज्ञान में आया है कि जनपद के कुछ होटल/लॉज/मेडिकल स्टोरों/मॉल/योगा केन्द्र आदि में ऐसे चिकित्सकों के द्वारा रोगियों का उपचार व परामर्श दिया जा रहा है, जिनका पंजीकरण कार्यालय मुख्य चिकित्साधिकारी देहरादून में नहीं है तथा सम्बंधित द्वारा बिना अनुमति के अपंजीकृत स्थान में स्वास्थ्य परीक्षण/उपचार/शिविर आयोजित किये जा रहे हैं जो कि नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) अधिनियम 2010 के नियमों का उल्लंघन है। ऐसे होटल/लॉज/मेडिकल स्टोरों/मॉल/योगा केन्द्र, के प्रबंधकों अगर बिना अनुमति अपना परिसर उपचार व परीक्षण/उपचार/शिविर हेतु दिया जाता है तो सम्बंधित के विरुद्ध विधिक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

उधर, Cmo dr संजय जैन की ओर से सूचित किया गया है कि उत्तराखण्ड राज्य में मान्यता प्राप्त समस्त चिकित्सा प्रणाली डिग्री धारियों के नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) अधिनियम 2010 (Clinical Establishment Registration & Regulation Act 2010) व उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना 1889/XXVIII-2/04 (81)2007 दिनांक 31 अक्टूबर, 2015 के अन्तर्गत जनपद देहरादून में पंजीकरण कराना अनिवार्य है।

अधिनियम की धारा 41 की उपधारा (1),(2), (3) और धारा 42 की उपधारा (1), (2), (3) के उपबन्ध के अनुसार, जो कोई नैदानिक स्थापन बिना रजिस्ट्रीकरण के चल रहा हो अथवा अरजिस्ट्रीकरण केन्द्र में सेवा दे रहा हो या जानबूझकर निर्देशों का पालन नहीं कर रहा हो, या प्राधिकारी को किसी कृत्य के निर्वहन में बाधा पहुंचा रहा हो या इस प्रकार की सूचना को छुपा रहा हो या असत्य सूचना प्रदान कर रहा हो तो, वह आर्थिक दण्ड का भागीदार होगा। जो कोई रजिस्ट्रीकरण के बिना नैदानिक स्थापन चलाएगा, दोषसिद्धि पर प्रथम अपराध के लिए पचास हजार रुपये दूसरे अपराध के लिए दो लाख रुपये और तीसरे अपराध के लिए पांच लाख रुपये तक शास्ति धनराशि दण्डनीय होना व जो कोई जानबूझकर ऐसे किसी नैदानिक स्थापन की सेवा करेगा जो अधिनियम के अधीन सम्यक रूप से पंजीकृत नहीं है, ऐसी धनराशि की शास्ति सो जो पच्चीस हजार रुपये की हो सकेगी दण्डनीय होगा। साथ ही जिन नैदानिक स्थापन द्वारा चिकित्सालय, नर्सिंग होम, पैथोलॉजी लैब, डायग्नोस्टिक सेन्टर, इमेजिंग सेन्टर, क्लीनिक, का पंजीकरण करवाया गया है और नवीनीकरण नहीं करवाया गया है वह भी तत्काल नवीनीकरण के लिए आवेदन करें। अगर नवीनीकरण समय-सीमा के भीतर नहीं किया जाता है तो प्राधिकारी नियम नवीनीकरण शुल्क की दोगुनी धनराशि एवं ₹ 100/- प्रतिदिन शास्ति की दर से विलम्ब शुल्क के भुगतान के बाद अधिनियम की धारा 22 के अनुसार आवेदन स्वीकार करेगा।

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By amit

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*उत्तराखण्ड में एसआईआर के बाद मतदाता सूची का प्रकाशन* अंतिम मतदाता सूची में 7158949 मतदाता शामिल नए मतदाताओं को सूची में शामिल करने के लिए चलेगा विशेष अभियान 8 जून से उत्तराखण्ड में हुई थी एसआईआर की शुरुआत 14 जुलाई को किया गया था ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन देहरादून। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर उत्तराखण्ड राज्य में 1 जुलाई 2026 की अर्हता तिथि के आधार पर मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान संपादित किया गया। उत्तराखण्ड में इस 8 जून 2026 से विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की शुरुआत हुई जिसके बाद 14 जुलाई 2026 को प्रदेश में ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया। दावे आपत्तियों के निस्तारण के बाद शनिवार, 03 अक्टूबर 2026 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया गया है। प्रदेश में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान शुरु होने के दिन दिनांक 8 जून 2026 को प्रदेश में 7960762 मतदाता शामिल थे। गणना फार्म वितरण एवं संकलन के बाद प्रदेश में 14 जुलाई 2026 को ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया जिसमें 7133785 मतदाता मतदाता सूची में शामिल हुए। आयोग द्वारा निर्धारित तिथि के अनुसार 14 जुलाई 2026 से 13 अगस्त 2026 तक मतदाताओं को दावे एवं आपत्ति दर्ज कराने का समय दिया गया। इसी क्रम में 13 अगस्त 2026 से 28 सितंबर 2026 तक प्रदेश में दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण किया गया। दावे आपत्तियों के निस्तारण के बाद शनिवार, 03 अक्टूबर 2026 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया गया जिसमें 7158949 मतदाता सूची में शामिल हैं। वर्तमान में प्रदेश में कुल मतदेय स्थलों की संख्या 12543 है। अंतिम मतदाता सूची में शामिल 7158949 मतदाताओं में (3421036 महिला, 3737701 पुरुष, 212 थर्ड जेंडर मतदाता) शामिल हैं। इसके साथ ही प्रदेश में 18-19 आयुवर्ग में 72656 मतदाता, एवं 80 वर्ष से अधिक आयुवर्ग के 122892 मतदाता शामिल हैं। प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के दावे आपत्तियों के निस्तारण के बाद मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन में कुल 129872 नए मतदाता शामिल किए गए हैं जबकि 104708 मतदाताओं को नियमानुसार सूची से विलोपित किया गया है। मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाईट www.voter.eci.gov.in एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाईट www.ceo.uk.gov.in पर ऑनलाइन विजिट कर देखी जा सकती है। इसके साथ हीं डीईओ / ईआरओ कार्यालय एव बीएलओ से भी सूची प्राप्त की जा सकती है। मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद ऐसे व्यक्ति जो किन्ही कारणवश मतदाता सूची में शामिल नहीं हो सके हैं वे सभी फार्म 6 भरकर ईसीआई नेट ऐप के माध्यम से ऑनलाइन एवं अपने बीएलओ के माध्यम से ऑफलाइन मोड में भी आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए स्पेशल कैंप लगाए जाएंगे और बीएलओ को घर-घर जाकर जानकारी लेने का निर्देश दिया गया है। 1- बीएलओ वर्तमान मतदाता सूची का प्री-एसआईआर से पहले की सूची से मिलान करेंगे। वे ऐसे वोटरों की पहचान करेंगे जिनके नाम एसआईआर से पहले की सूची में शामिल थे, लेकिन मौजूदा सूची में नहीं हैं, और ऐसे वोटरों की एक लिस्ट तैयार करेंगे। 2- बीएलओ चिन्हित मतदाताओं के घर-घर जाकर उनकी मौजूदा स्थिति का पता लगाएंगे और जो लोग योग्य पाए जाएंगे, उनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल करने के लिए फॉर्म 6 भरवाने में मदद करेंगे। 3- बीएलओ घर-घर जाने के दौरान यह भी सुनिश्चित करेंगे कि जो मतदाता छूट गए हैं, पहली बार मतदान देने वाले हैं या युवा मतदाता हैं, उनके लिए फॉर्म 6 भरा जाए। 4- बीएलओ इस सूची को मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट्स के साथ साझा करेंगे। 5- इस प्रक्रिया के आखिर चरण में ईआरओ बूथवार सूची को राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ भी साझा करेंगे, ताकि उन्हें छूटे हुए मतदाताओं का नाम सूची में शामिल करवाने का एक और अवसर मिल सके। 6- इसके साथ ही, मतदाता सूची में नाम शामिल करवाने हेतु आवेदन जमा करने में आसानी हो इसके लिए बूथ लेवल कैंप भी लगाए जाएंगे। नाइट शेल्टर, लेबर कॉलोनी में रहने वाले लोगों के साथ-साथ बेघर और हाशिए पर रहने वाले लोगों के नाम सूची में शामिल करने के लिए विशेष कैंप भी लगाए जाएंगें