राज्य सरकार ने 3 सितंबर को ही हटा दिया था राजाजी नेशनल पार्क के डायरेक्टर राहुल को, सुप्रीम कोर्ट ने आज याचिका को किया निस्तारित
राजाजी नेशनल पार्क के डायरेक्टर पद से 3 सितंबर को ही हटा दिया गया था IFS राहुल को , सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार ने रखा अपना पक्ष, याचिका निरस्त
आईएफएस अफसर राहुल को बीते महीने राजाजी नेशनल पार्क के डॉयरेक्टर के तौर पर नियुक्त किया गया था। लेकिन अब करीब एक महीने से भी कम वक्त में उन्हें पद से हटा दिया गया है।
राज्य सरकार ने राहुल को हटाने का आदेश 3 सितंबर को ही जारी कर दिया था। आज यानि 4 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल की नियुक्ति को लेकर एफिडेविट माँगा था, राज्य सरकार ने 3 सितंबर को ही राजाजी के डायरेक्टर पद से आईएफएस राहुल को हटाने का आदेश जारी कर दिया था जिसके बाद आज 4 सितंबर को उच्चतम न्यायालय के समक्ष ये नियुक्ति के आदेश के तथ्य को प्रस्तुत किया गया जिसके मद्देनजर उच्चतम न्यायालय ने तथ्य के मद्देनजर याचिका को निस्तारित कर निरस्त कर दिया।