पर्यावरण मित्र को सूचना आयोग ने दिलाया न्याय
-राज्य सूचना आयुक्त योगेश भट्ट के निर्देश पर हुआ रू0 1,25,587.00 (रूपये एक लाख पच्चीस हजार पाँच सौ सत्तासी) का बकाया भुगतान भविष्य निधि व उपार्जित अवकाश की भुगतान की कराई पुनः गणना नगर
-आयुक्त को आयोग के निर्देश की अनदेखी न करने की चेतावनी
Dehradun.हरिद्वार जिले की रुड़की निवासी शारदा देवी वर्ष 2019 में नगर निगम रुड़की से पर्यावरण मित्र के रूप में सेवायें देकर सेवानिवृत्त हुई। सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें भविष्य निधि, उपार्जित अवकाश आदि का जो भुगतान हुआ उस पर उन्हें कम भुगतान प्राप्त होने का संदेह हुआ क्योंकि उनके अन्य सहयोगियों को अधिक भुगतान प्राप्त हुआ था। शारदा देवी ने सूचना का अधिकार का इस्तेमाल कर नगर निगम से अपनी नियुक्ति के समय से सेवानिवृत्ति तक अपने भविष्य निधि आदि की जानकारी प्राप्त की गई। प्राप्त सूचनाओं और अपीलार्थी को प्राप्त भुगतान में भिन्नता पाए जाने पर अपीलार्थीनी द्वारा आयोग के समक्ष द्वितीय अपील की गई। राज्य सूचना आयोग द्वारा दिनांक 05/02/2021 को नगर निगम रुड़की को निर्देशित किया गया की अपीलार्थीनी को दिए गए अभिलेखों एवं भुगतान का पुनः परीक्षण कर भिन्नता की स्थिति स्पष्ट करें। आयोग ने 45 दिन का समय निर्धारित करते हुए समस्त सूचना प्रमाणित कर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए लेकिन नगर निगम रुड़की द्वारा अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया गया।
अपीलार्थीनी द्वारा इस संबंध में 25/05/2022 को धारा (18) के अंतर्गत राज्य सूचना आयोग में शिकायत की गई। राज्य सूचना आयोग ने सुनवाई करते हुए आयोग के निर्देशों पर अमल न किए जाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की। प्रश्गत प्रकरण पर उन्होंने अपीलार्थीनी के भविष्य निधि फंड एवं उपार्जित अवकाश की गणना किए जाने के निर्देश दिए साथ ही आयोग के निर्देशों की अवहेलना में संबंधित अफसरों का जवाब तलब किया। नगर निगम द्वारा पुनः गणना में भिन्नता स्वीकारने पर आयोग ने उनका आगणन
कर अपीलार्थी को अगली तिथि तक भुगतान के निर्देश दिए। राज्य सूचना आयुक्त योगेश भट्ट के निर्देशों के क्रम में नगर निगम रुड़की द्वारा तीन अलग-अलग चेकों के माध्यम से रू0 62,642.00 रू0 56,560.00 रू० 6,405.00, कुल रू0 1,25,587.00 का भुगतान किया गया। रुड़की नगर निगम के लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रमाण सहित आयोग को इससे अवगत कराया गया। अपीलार्थिनी श्रीमती शारदा देवी ने इसकी पुष्टि करते हुए अवशेष भुगतान के लिए आयोग का धन्यवाद दिया साथ ही प्रश्नगत प्रकरण में संबंधित पर कोई भी कार्यवाही न किए जाने का अनुरोध किया।
लोक सूचना अधिकारी / सहायक नगर आयुक्त, नगर निगम, रुड़की हरिद्वार को भविष्य के लिए सचेत किया गया कि वह सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत आनेवाले अनुरोध पत्रों का समयान्तर्गत निस्तारण करना सुनिश्चित करें। निगम में समयान्तर्गत निस्तारण करना सुनिश्चित करें। निगम में सेवानिवृत्त कर्मचारियों के उपार्जित अवकाश, जी०पी०एफ० इत्यादि अवशेषों का भुगतान मानवीय आधार पर प्राथमिकता देते हुए किया जाना चाहिये। नगर आयुक्त से अपेक्षा की गई कि इस प्रकार की त्रुटि की पुनरावृत्ति भविष्य में न हो।
नगर आयुक्त को चेतावनी दी गई कि भविष्य में आयोग के निर्देशों की अनदेखी अवहेलना की चेष्टा न की जाए। प्रथम अपील का निस्तारण पूर्ण जिम्मेदारी के साथ किया जाए ताकि आम व्यक्ति को सूचना के लिए चक्कर काटने पड़े।