प्राधिकरण द्वारा आज दिनांक 28-4-2022 को अवैध निर्माण के विरुद्ध कार्रवाई जारी रखते हुए निम्नानुसार सचिव श्री मोहन सिंह बर्निआ द्वारा उ० प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम १९७३ संसोधन अधिनियम २००० की सुसंगत धाराओं अंतर्गत पारित ध्वस्तीकरण एवं सीलिंग के आदेशों के पालन में निम्नानुसार कार्यवाही की गयी —
१. श्री अमरजीत सिंह व श्री अवतार सिंह निवासी गुरुद्वारा श्री गुरु सभा डोईवाला द्वारा भूतल पर लगभग २२ x ४४ फुट के क्षेत्रफल में 6 दुकानों का निर्माण विना स्वीकृति के किया जा रहा था जिसके कारण प्राधिकरण द्वारा स्थल पर अवैध विकास निर्माण कार्य को रोकने हेतु उसे सील कर दिया गया ।
२ . श्रीमती कमला देवी एवं श्री पप्पू द्वारा गोवर्धन मंदिर के पीछे हरिद्वार रोड , डोईवाला चौक के समीप विना अनुमति प्राप्त किये ४ बीघा भूमि पर अवैध भू उपविभाजन का कार्य किया गया था जिसके कारण प्राधिकरण द्वारा स्थल पर अवैध विकास निर्माण कार्य को ध्वस्त कर दिया गया ।
3. एक अन्य बड़े प्रकरण में श्री तरुण रावत निवासी लेन १, शास्त्री नगर
डोईवाला देहरादून द्वारा उक्त स्थान पर विना अनुमति प्राप्त किये लगभग 80 बीघा भूमि पर अवैध भू उपविभाजन का कार्य किया गया था जिसके कारण प्राधिकरण द्वारा स्थल पर अवैध विकास निर्माण कार्य को ध्वस्त कर दिया गया ।
सहा अभियंता श्री अजय मालिक अवर अभियंता संजय पंवार युगांक रावत सुपरवाइजर प्रेम चंद्र पैन्यूली , सतीश एवं सत्यनारायण भट्ट एवं डोईवाला थाना पुलिस फाॅर्स के उपस्थिति में उक्त कार्यवाही शांति पूर्ण रुप से संपन्न की गई ।
4. देहरादून में भी श्री अक्षित निवासी राजपुर , जाखन द्वारा दून जोन काम्प्लेक्स देहरादून के सामने गली में लगभग ४५ x ५६ फुट क्षेत्र में ग्राउंड एवं 4 मंजिला भवन का निर्माण किया जा रहा था सचिव महोदय द्वारा पारित आदेश के पालन में ग्राउंड एवं ३ फ्लोर्स को सील कर दिया गया एवं चौथे मंजिल को ध्वस्त किया गया। सहा अभियंता शैलेन्द्र सिंह रावत अवर अभियंता युगांक रावत राजपुर रोड थाना पुलिस फाॅर्स के उपस्थिति में कार्यवाही शांति पूर्ण रुप से संपन्न की गई ।
उपाध्यक्ष श्री बृजेश कुमार संत द्वारा बताया गया कि अवैध निर्माणों पर अंकुश लगाने हेतु निर्णयात्मक कार्यवाही की जायेगी।