देहरादून। तहसील डोईवाला के अंतर्गत ग्राम कुडकावाला मारखमग्रांट में श्री महमूद पुत्र श्री इमरान हाल निवासी कुडकावाला स्थाई निवासी मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश द्वारा सरकारी भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर मकान बनाया गया था ।
राजस्व उप निरीक्षक मारखम ग्रांट की मौका रिपोर्ट पर तहसीलदार न्यायालय डोईवाला में उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा 122 बी के अंतर्गत वाद दर्ज कर नियमानुसार नोटिस प्रेषित करते हुए सुनवाई का अवसर दिया गया किंतु संबंधित अवैध कब्जाधारी द्वारा निर्धारित अवधि तक कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया गया जिस कारण पुनः सुनवाई का अवसर देते हुए मौके पर मुनादी कराई गई। फिर भी न्यायालय में उपस्थित न होने तथा आपत्ति दाखिल न करने पर न्यायालय तहसीलदार डोईवाला द्वारा ध्वस्तीकरण का आदेश पारित किया गया। मौके पर मकान को ध्वस्त करते हुए सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त किया गया । मकान के घरेलु सामग्री की सुपुर्दगी अधिशासी अधिकारी नगर पालिका डोईवाला को सौंपी गई ।
अतिक्रमण हटाने वाली टीम में श्री अनिल शर्मा पुलिस उपाधीक्षक डोईवाला, मोहम्मद शादाब तहसीलदार डोईवाला एवं राजस्व विभाग, पुलिस विभाग तथा नगरपालिका डोईवाला के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित हुए।