चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, अनुभाग-2 e-file./Comp. No.-38945/2022
देहरादून: दिनांक-21 अगस्त, 2023
शुद्धि पत्र
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय आदेश संख्या-1/147046/2023 दिनांक 17 अगस्त, 2023 के द्वारा डा० आर० के० सिंह, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, हरिद्वार को संयुक्त आयुक्त, खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन अतिरिक्त प्रभार प्रदान किया गया था। उक्त आदेश में त्रुटिवश संयुक्त खाद्य सुरक्षा आयुक्त’ के स्थान पर संयुक्त आयुक्त, खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन हो गया है।
2. अतः उक्त कार्यालय आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए संयुक्त आयुक्त, खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन के स्थान पर ‘संयुक्त खाद्य सुरक्षा आयुक्त’ पढा एवं समझा जाये ।
3. कार्यालय आदेश संख्या-1/147046/2023 दिनांक- 17 अगस्त, 2023 उक्त सीमा तक संशोधित किया जाता है। शेष शर्तें यथावत रहेंगी।
Signed by R. Rajesh Kumar Date: 19-08-2023 14:15:01
(डॉ० आर० राजेश कुमार)
सचिव ।
e-file./Comp. No.-38945 / 2022 तददिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-
1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून ।
2. आयुक्त, खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग 4. मण्डलायुक्त, कुमाऊं / गढ़वाल मण्डल |
5. जिलाधिकारी देहरादून / हरिद्वार ।
, उत्तराखण्ड देहरादून।
6. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड, गढ़वाल
मण्डल, पौडी ।
7. मुख्य चिकित्साधिकारी, हरिद्वार।
8. संबंधित अधिकारी द्वारा आयुक्त कार्यालय । 9. एन० आई०सी०/गार्ड फाईल ।
आज्ञा से,
Signed by Arvind Singh
Pangtoy 00:11 Data / सहीत): संयुक्त सचिव