*प्रदेशभर में 30 सितंबर तक चलेगा आयुष्मान कार्ड बनाने का विशेष अभियान*
*नए परिवार तथा परिवार के अवशेष लोगों के बनाए जाएंगे आयुष्मान कार्ड*
आयुष्मान कार्ड बनाते समय लोगों की दिक्कतों को समझते हुए राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण ने कार्ड बनाते समय आने वाली व्यवहारिक दिक्कतों को दूर करने का प्रयास किया है। एक विशेष अभियान के तहत प्रदेश भर में 30 सितंबर 2022 तक आयुष्मान कार्ड बनाने का कार्य फिर से प्रारंभ हो चुका है। अभियान में जिन लोगों के अब तक आयुष्मान कार्ड नहीं बने हैं उस पर विशेष फोकस किया गया है। अब तक प्रदेश भर में 47 लाख 44 हजार से अधिक आयुष्मान कार्ड बन चुके हैं, 5 लाख 22 हजार से अधिक बार लाभार्थी मुफ्त उपचार प्राप्त कर चुके हैं और इस मुफ्त उपचार पर राज्य सरकार कर्मिक व्यय लगभग ₹8 अरब 80 करोड़ से ऊपर आ चुका है। यह आंकड़े दर्शाते हैं कि आज किस प्रकार से आयुष्मान कार्ड आम जनमानस के लिए लाभकारी है तथा उनके लिए जीवनदायिनी का काम कर रहा है। इसलिए इस विशेष अभियान को प्रारंभ करने के पीछे की सोच! प्रदेश के हर व्यकि का आयुष्मान कार्ड बनाना है। ताकि बीमारी के कारण कोई भी लाचार न रह जाए। आम जनमानस की अधिक जानकारी के लिए आयुष्मान कार्ड बनाए जाने के संबंध में अति महत्वपूर्ण सूचना।
1) *ऐसे परिवार जिनमें कम से कम 1 सदस्य का पूर्व में आयुष्मान कार्ड बना हो*👇
● उन परिवारों के अवशेष सदस्य आयुष्मान कार्ड बनाने हेतु सीएससी सेंटर, अस्पताल में मौजूद आरोग्य मित्र, अन्य एजेंसी UTI आदि में अपने परिजन का पूर्व में बना आयुष्मान कार्ड प्रस्तुत कर कार्ड बनवा सकते हैं।
● यदि लाभार्थी किसी कारणवश अपने परिजन का आयुष्मान कार्ड साथ नहीं लाया है तो ऐसी स्थिति में वह आयुष्मान कार्ड की फोटो प्रतिलिपि अथवा व्हाट्सएप में उसकी फोटो उपलब्ध करवा कर कार्ड बनवा सकता है।
● पूर्व में बने आयुष्मान कार्ड का नंबर प्रस्तुत करने पर भी आयुष्मान कार्ड बनाया जाएगा।
● पूर्व में बने आयुष्मान कार्ड अथवा उसका नंबर प्रस्तुत न किए जाने की स्थिति में परिवार के सदस्य का पूर्व बना हुआ आयुष्मान कार्ड जिसे राशन कार्ड से के आधार पर बनाया गया था, तो ऐसी दशा में राशन कार्ड (या राशन कार्ड का नंबर) प्रस्तुत करने पर भी परिवार के शेष सदस्यों का आयुष्मान कार्ड बना दिया जाएगा।
2) *ऐसे परिवार जिनमें किसी भी सदस्य का पूर्व में आयुष्मान कार्ड नहीं बना है*👇
● ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के अंतर्गत बने राशन कार्ड के आधार पर आयुष्मान कार्ड बना दिया जाएगा। ऐसे नए परिवार के उन सभी सदस्यों जिनका नाम राशन कार्ड में है, के आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे। आयुष्मान कार्ड बनाते समय NFSA राशन कार्ड प्रस्तुत करना होगा अथवा राशन कार्ड का नंबर बताना होगा।
● यदि परिवार के पास राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) का राशन कार्ड भी नहीं है तो ऐसी दशा में यदि लाभार्थी का नाम सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना (SECC) डाटा बेस में उपलब्ध है तो उसका भी आयुष्मान कार्ड बना दिया जाएगा ऐसे लाभार्थियों को परिवार आई.डी. प्रस्तुत करनी होगी। यह परिवार आई.डी. पुराना राशन कार्ड/ परिवार रजिस्टर/ अन्य सरकारी आई.डी. हो सकती है।
*उपरोक्त सभी स्थितियों में लाभार्थी का आधार कार्ड प्रस्तुत करना भी अनिवार्य है।*
*राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण उत्तराखंड द्वारा जारी*