पीड़ित को शादी का झूठा वादा कर किया बलात्कार कोर्ट ने दिया मुकदमा दर्ज करने का आदेश
अधिवक्ता वैभव पंडित से प्राप्त जानकारी अनुसार देहरादून के थाना रायपुर अंतर्गत शिवम राज नाम व्यक्ति ने पीड़िता को शादी के सपने देखा कर अपने परिवार से मिलाया और फिर संपूर्ण परिवार ने पीड़िता को धोका देने की नियत से उसे 15000 रूपए एट लिए और अपने लड़के शिवम से मार्च 2022 तक शादी करने का वादा किया तथा शिवम द्वारा पीड़िता को शादी करने का झांसा देकर संबंध स्थापित किए तथा पीड़िता द्वारा 24.3.2022 को शिवम को शादी की तिथि तय करने के लिए कहा तो वहा टाल मटोल करने लगा और दिनक 28.3.2022 को जबरन पीड़िता के घर दारू पी कर घुस आया और उसके साथ बलात्कार किया और पीड़िता का गला दबा कर जान से मरने का प्रयास किया जिसपर पीड़िता द्वारा हाला मचाया गया और आसपड़ोस के लोगो ने पीड़िता की जान बचाई तथा मौके पर 112 पर कॉल कर पुलिस बुलाई परंतु पुलिस द्वारा आरोपियों पर कोई करवाई नही की और पीड़िता के अधिवक्ता वैभव पंडित द्वारा पीड़िता की ओर से शिवम उसके पिता जगदीश, मां राजी, भाई नानू और बहन गहेना के विरुद धारा 120,420,376 आईपीसी के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत करने हेतु आवेदन माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देहरादून के समक्ष प्रस्तुत किया जिसे न्यायालय द्वारा आदेश दिनाक 12.05.2022 द्वारा स्वीकार कर थानाध्यक्ष रायपुर को उपरोक्त लोगो के खिलाफ विवेचना कर आवश्यक कार्यवाई करने के आदेश पारित किए ।