सीनियर ips केवल खुराना और एक रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर के खिलाफ दर्ज मुकदमे की जांच फिर से होगी। cjm कोर्ट ने मामले में फाइनल रिपोर्ट को खारिज कर तीन महीने में जांच के आदेश दिए हैं। ips kewal khurana और रिटायर्ड इंस्पेक्टर राजीव rajeev dandriyal पर पद का दुरुपयोग कर आरोपियों को लाभ पहुंचाने का आरोप है।
मामला 2012 में मंगलौर में onida फैक्ट्री में अग्निकांड से जुड़ा है। इस अग्निकांड में 12 कर्मचारियों की जिंदा जलकर मौत हो गई थी। इसमें कंपनी संचालकों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था। बाद dig garhwal रेंज के अतिरिक्त कार्यभार के दौरान देहरादून के तत्कालीन एसएसपी केवल खुराना ने मुकदमे की जांच ट्रांसफर कर मुनीकीरेती कोतवाली के निरीक्षक राजीव डंडरियाल को सौंप दी।
अग्निकांड में मारे गए कर्मचारी अभिषेक राणा के पिता रविंद्र कुमार ने वर्ष 2016 में आईपीएस केवल खुराना और निरीक्षक राजीव डंडिरयाल पर मुकदमा दर्ज कराया। आरोप था कि निरीक्षक राजीव डंडरियाल ने गैर इरादतन हत्या की धारा हटाकर दुर्घटना की धारा में तब्दील कर दिया था। एक आरोपी का नाम मुकदमे से हटा दिया गया और लोकसेवक के पद का दुरुपयोग कर आरोपियों को लाभ पहुंचाया गया।
आईपीएस और इंस्पेक्टर पर दर्ज मुकदमे में 2017 में फाइनल रिपोर्ट लगा दी गई। जिसका संज्ञान लेते हुए हरिद्वार सीजेएम कोर्ट ने फाइनल रिपोर्ट निरस्त कर दोबारा जांच के आदेश दिए हैं।