नैनीताल: उत्तराखंड सरकार के एक आदेश पर नैनीताल हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। विधानसभा सचिवालय के 100 से अधिक कर्मचारियों की बर्खास्तगी का जो आदेश सरकार द्वारा जारी किया गया था। उसपर अब उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है।
बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने पूर्व प्रमुख डीके कोटिया की अध्यक्षता में बनाई समिति की सिफारिशों के आधार पर कर्मचारियों की बर्खास्तगी का फैसला लिया था। गौरतलब है कि यह सभी तदर्थ कर्मचारी हैं। ऐसे में इस निर्णय पर भी प्रदेश भर में चर्चा हुई थी।
मगर बीते दिन उत्तराखंड सरकार को झटका लगा है। हाईकोर्ट ने सरकार को झटका दिया है। दरअसल, न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने कर्मचारियों को सुनवाई का मौका नहीं देने पर नाराजगी व्यक्त की थी। साथ ही विधानसभा से इस संबंध में अपनी स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए।