देहरादून। अंकिता हत्याकांड के बाद मुख्यमंत्री ने पूरे राज्य में रिसोर्ट की जांच के आदेश दिए हुए हैं। इसी क्रम में mdda ने भी जिले में सील व ध्वस्तीकरण की कार्रवाई तेज कर दी है।
१. ऋषिकेश में ६/१ वेदपाटी मार्ग में अविनाश सोंधी द्वारा स्वीकृत मानचित्र से विचलन करते हुए बेसमेंट तथा भूतल किये जाने पर तथा मार्गाधिकार को आच्छादित करते हुए व्यावसायिक प्रकृति के निर्माण को सील कर दिया गया।
२. श्री प्रदीप अग्रवाल, आई टी पार्क, धोरण रोड, सस्त्रधारा रोड द्वारा लगभग ४३ गुणा २३ फ़ीट के क्षेत्रफल में चार दुकानों की बुनियाद का कार्य बिना स्वीकृति के किया जा रहा था. जिसकी आज प्राधिकरण टीम द्वारा ध्वस्त कर दिया गया.
३. प्राधिकरण द्वारा श्री मकबूल , इरफ़ान, अरविन्द, तथा सुलेमान द्वारा हरभजवाला , आर्केडिआ ग्रांट , देहरादून में लगभग १६ बीघा भूमि पर प्लॉटिंग की गयी थी जिसे प्राधिकरण द्वारा १९.९.२०२२ को ध्वस्त कर दिया गया था , परन्तु ध्वस्त की गयी प्लॉटिंग में पुनः सी सी सड़क का निर्माण कर दिया गया है। जिस कारण आज प्राधिकरण द्वारा उक्त लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने हेतू थानाध्यक्ष पटेल नगर को तहरीर दे दी गयी है.
४. मैजेस्टिक इन् होटल राजपुर रोड द्वारा वीना स्वीकृति के कॉफी शॉप का निर्माण / संचालन किया जा रहा था. इस अनाधिकृत निर्माण को सील कर दिया गया।
५. श्रीमती दिव्या अग्रवाल , राजपुर रोड , देहरादून द्वारा १० गुणा १० फ़ीट में पांच हटों(३ पाइन कैफ़े ) का निर्माण बिना स्वीकृति के किया है , जिनको आज प्राधिकरण टीम द्वारा सील कर दिया गया।
६. मै० द स्मोक हाउस राजपुर रोड देहरादून द्वारा लगभग १५ गुणा ४० फ़ीट क्षेत्रफल में अवैध रूप से टीन शेड का निर्माण कर व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन किया जा रहा था, जिसे आज सील कर दिया गया.
७. वीर जी (मलाई चाप वाले) , राजपुर रोड , देहरादून पर १६ गुना २० फ़ीट क्षेत्रफल में बिना स्वीकृति के टीन शेड का निर्माण कर व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन किया जा रहा था , जिसे आज सील कर दिया गया.