Dehradun. चंदर रोड आवासीय योजना के अंतर्गत ईडब्ल्यूएस भवन को प्रयोजन से इतर इस्तेमाल करने पर आज मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की टीम ने उक्त निर्माण को सील कर दिया। कार्रवाई के दौरान एसडीएम प्रत्यूष सिंह, एमडीडीए के संयुक्त सचिव श्री रजा अब्बास, क्षेत्राधिकारी डालनवाला, एमडीडीए के अधिशाषी अभियंता सुनील कुमार, समस्त सहायक एवं अवर अभियंता समेत भारी पुलिस बल उपस्थित रहे।
सचिव श्री मोहन सिंह बर्निया द्वारा जानकारी दी गयी कि विपक्षी लतीफुर्रहम के विरुद्ध एमडीडीए को शिकायत प्राप्त हुई थी कि चंदर रोड एमडीडीए स्थित ईडब्ल्यूएस फ्लैट संख्या 192 एवं 193 को आपस में जोड़कर उक्त फ्लैटों की मूल अवसंरचना परिवर्तित कर दी गई है। इस पर विपक्षी के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में वाद दायर किया गया। जिला प्रशासन के स्तर से भी इस बाबत शिकायत प्राप्त हुई कि उक्त जोड़े गए परिसर में अवैध रूप से मदरसा/मस्जिद का संचालन करते हुए यहां सामूहिक रूप से नमाज पढ़ी जा रही है। जिस पर प्राधिकरण से कार्रवाई की अपेक्षा की गई। प्रकरण में उक्त परिसर की सीलिंग के आदेश पारित करते हुए 10 जुलाई 2023 की तारीख तय की गई। विपक्षीगण द्वारा आयुक्त गढ़वाल के समक्ष अपील की गई। माननीय न्यायालय द्वारा उक्त अपील को निरस्त किया गया। प्राधिकरण द्वारा पुनः 31 जुलाई सीलिंग की तारीख निर्धारित की गई। प्राधिकरण के आदेश के विरुद्ध विपक्षी पुनः माननीय आयुक्त न्यायालय में गया जिसे न्यायालय ने निरस्त कर दिया। इस दौरान विपक्षी ने शपथ पत्र प्रस्तुत किया जिसमें कहा कि वह उक्त परिसर को सार्वजनिक रूप से धार्मिक स्थल के रूप में प्रयोग नहीं करेंगे। साथ ही आश्वस्त किया कि उक्त परिसर की संरचना को पूर्व की भांति एक सप्ताह में ठीक कर दिया जाएगा।
अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण नियमानुसार कार्यवाही के लिए स्वतंत्र होगा। 4/9/23 को देवभूमि सामाजिक एवं जनविकास सांस्कृतिक संस्था द्वारा एक पत्र जिला प्रशासन के मार्फत एमडीडीए को मिला जिसमें पुनः उक्त स्थल पर धार्मिक गतिविधि होने की शिकायत की गई।
प्राधिकरण टीम के द्वारा 26/6/23 को पारित आदेशों के क्रम में आज उक्त भवन को एमडीडीए टीम व पुलिस बल की मौजूदगी में सील करा दिया गया।
प्राधिकरण उपाध्यक्ष श्री वंशीधर तिवारी द्वारा अवगत कराया गया है कि जनपद में अगर कहीं और पर भी कोई व्यक्ति उक्त तरह से आवासीय परिसर में धार्मिक गतिविधि करते हुए मिलते हैं तो इसी तरह से उक्त आवासीय परिसर के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी।