Dehradoon. उत्तराखंड में कर्मचारियों के प्रमोशन में तबादला ऐक्ट बाधा नहीं बनेगा। सरकार ने पूरे सेवाकाल में आधी सेवा दुर्गम में बिताने की बाध्यता को फिलहाल दो साल के लिए राहत दे दी है।
मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के अनुमोदन के बाद अपर सचिव कार्मिक ने यह आदेश किए हैं। वार्षिक स्थानांतरण अधिनियम 2017 की धारा 27 के क्रियान्वयन में आ रही तकनीकी अड़चन के बाद सरकार ने यह कदम उठाया है। दरअसल, ऐक्ट की धारा 19 (1) में स्पष्ट उल्लेख है कि कर्मचारियों को पहले व दूसरे प्रमोशन के लिए सेवा का न्यूनतम आधा भाग दुर्गम में बिताना होगा। इसी दशा में वे प्रमोशन के पात्र समझे जाएंगे।
कोविड संक्रमण के चलते सरकार ने दो बार तबादला सत्र जीरो घोषित कर दिया था, इस वजह से कर्मचारियों के सुगम से दुर्गम में तबादले नहीं हो पाए थे। इस वजह से सरकार ने जून, 2020 से दो साल तक की अवधि को संक्रमण काल घोषित कर दिया था। इससे कर्मचारियों को प्रमोशन के लिए उक्त बाध्यता की छूट मिल गई थी। अब फिर इसे 30, जून 2024 तक के लिए बढ़ा दिया है।