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स्वास्थ्य मंत्री के आदेशों के क्रम में हरकत में आया ड्रग डिपार्टमेंट,

देहरादून। स्वास्थ्य मंत्री डॉ धन सिंह रावत के हालिया निर्देशों के क्रम में ड्रग कंट्रोलर ताजवर सिंह की ओर से केमिस्ट आदि को ताजा निर्देश जारी किए गए हैं।

कहा गया है कि जैसा कि आपको विदित है कि औषधि एवं सौन्दर्य प्रसाधन अधिनियम, 1940 एवं नियमावली 1945 के नियम 65 (2) के अन्तर्गत मेडिकल स्टोर / फार्मेसी पर औषधियों का वितरण पंजीकृत फार्मेसिस्ट की देखरेख में किया जाना प्रावधानित है।
जबकि प्रायः यह देखने में आया है कि राज्यान्तर्गत अधिकांश फुटकर औषधि विक्रय प्रतिष्ठानों द्वारा औषधियों का वितरण पंजीकृत फार्मासिस्ट की देखरेख में नहीं किया जा रहा है, जिसके सम्बन्ध में विभाग द्वारा प्रवर्तन कार्यों के दौरान कार्यवाही करते हुए चेतावनी भी जारी की गयी है, बावजूद इसके अनुपालन सुनश्चित नहीं किया जा रहा है।
इस सम्बन्ध में सभी को निर्देशित किया जाता है कि फुटकर औषधि विक्रय प्रतिष्ठानों पर औषधियों का वितरण केवल पंजीकृत फार्मासिस्ट की देखरेख में किया जाना सुनिश्चित करें, अन्यथा भविष्य में विकय प्रतिष्ठानों पर पंजीकृत फार्मासिस्ट उपलब्ध न होने पर फर्म की अनुज्ञप्ति निरस्त किये जाने की कार्यवाही अमल में लायी जायेगी । उक्त के अतिरिक्त आपको यह भी निर्देशित किया जाता है कि विक्रय प्रतिष्ठानों पर पंजीकृत फार्मासिस्ट सर्वथा Apron / कोट नेमप्लेट सहित पहनना सुनश्चित करें। राज्यान्तर्गत समस्त विक्रय प्रतिष्ठानों को निर्देशित किया जाता है कि वह राज्य में No Bill No Pill का बैनर प्रदर्शित करें तथा इस फार्मूले पर मेडिकल स्टोर का संचालन भी सुनश्चित करें। साथ ही पूर्व में जारी आदेशों के कम में समस्त मेडिकल स्टोर पर सी०सी०टी०वी० होना अनिवार्य है।

उक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराया जाना है कि औषधि विकय लाईसेंस के आवेदन की प्रकिया में आंशिक संशोधन करते हुए, जनहित में निम्न व्यवस्था औषधि एवं सौन्दर्य प्रसाधन अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 के नियम 50 ( 3 ) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनायी जाती है:- (क) थोक लाईसेंस के आवेदन के समय आवेदनकर्ता द्वारा सम्बन्धित फर्म से Distributorship/Wholesaler हेतु अनापत्ति पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा ।

आयुक्तालय खाद्य संरक्षा व औषधि प्रशासन (उत्तराखण्ड) एफ०डी०ए० भवन, डण्डा लाखौण्ड, पो०ओ० गुजराड़ा, सहस्त्रधारारोड, देहरादून

(ख) थोक लाईसेंस हेतु योग्य व्यक्ति के अनुभव प्रमाणपत्र के सत्यापन उपरान्त ही अनुज्ञप्ति जारी किये जाने पर विचार किया जा सकेगा ।

(ग) थोक लाइसेंस केवल व्यवसायिक प्रतिष्ठान पर ही दिये जायेंगे तथा आवेदक द्वारा आवेदन के समय इसका

प्रमाण प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। (घ) फुटकर लाईसेंस हेतु फार्मासिस्ट का नियुक्ति पत्र के साथ मानदेय के सम्बन्ध में प्रमाण प्रस्तुत किया जाना होगा। अतः सभी से अपेक्षा है कि आप अपने समस्त सदस्यों को इस सम्बन्ध में अवगत कराते हुए उक्त निर्देशों का शत्-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करायें उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे ।

By amit