दवा कारोबारियों ने नारकोटिक्स एवं cycotropic दवा की लिमिट तय किए जाने को बताया अव्यवहारिक! विभाग भी संशोधन को तैयार
Dehradoon. सूबे के ड्रग डिपार्टमेंट ने हाल ही में नारकोटिक्स एवं cycotropic दवाओं की बाजार में उपलब्धता सीमित करने के लिए रिटेलर, wholesaler सबके लिए लिमिट तय कर दी थी।
अब इसे लेकर विरोध के स्वर मुखर होने लगे हैं। आज तमाम केमिस्ट एसोसिएशन पदाधिकारियों ने fda भवन पहुँचकर अपनी नाराजगी जताई। उनका कहना था कि इन दवाओं का इस्तेमाल आम मरीज भी करते हैं। ऐसे में लिमिट तय होने से wholesaler व रिटेलर को दिक्कत हो रही है। इस मामले में दवा की जो लिमिट तय की गई है उसे बढ़ाने की मांग की गई जिस पर additonal drug कंट्रोलर सुरेंद्र सिंह भंडारी ने दवा कारोबारियों को आश्वस्त किया कि उनकी बात पर विचार किया जाएगा। संकेत दिए कि जल्द ही इसे लेकर संशोधित आदेश जारी किया जाएगा। भंडारी के मुताबिक जो भी छूट प्रदान की जाएगी वह केवल रिटेलर व wholesaler के लिए होगी। सीएण्डएफ एवं डिस्ट्रीब्यूटर को अपना पूरा रिकॉर्ड हर माह विभाग को देना होगा।