मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के क्रम में राज्य सरकार ने शत्रु संपत्ति को जब्द करने की एक और ऐतिहासिक कार्रवाई की है। देहरादून में पिछले चालीस साल से जिलाधिकारी न्यायालय में लंबित चल रहे शत्रु संपत्ति मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाते ज़िलाधिकारी sonika ने 15 दिनों में अवैध कब्जा छोड़ने के निर्देश दिये हैं। इस मियाद के खत्म होते ही जिला प्रशासन बल पूर्वक इस संपत्ति को खाली करवाएगा। मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर नैनीताल में मेट्रोपॉल होटल को शत्रु संपत्ति घोषित करते हुए सरकार द्वारा खाली करा जा चुका है।
*सीएम पुष्कर सिंह धामी का सख्त रुख*
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुरुआत से ही शत्रु संपत्ति मामले में सख्त रुख अपनाया हुआ है। मुख्यमंत्री द्वारा सभी ज़िलाधिकारियों को सख्त निर्देश जारी करते हुए इन संपत्तियों को अपने कब्जे में लेने के निर्देश दिए गए हैं।
*ये है पूरा प्रकरण*
जानकारी के मुताबिक 1879 काबुल के राजा मोहम्मद याकूब खान देहरादून आकर बसे थे यहां उनकी संपत्ति कई स्थानों पर थी 1924 में उनकी मौत हो गई उनके वंशज बंटवारे के दौरान विदेश चले गए बाद में वो पाकिस्तान के नागरिक हो गए। उनके पारिवारिक मित्र रहे मोहम्मद असलम खान यूपी में और देहरादून में रहते है, उनका कहना है कि सरकार इस संपत्ति को अपने कब्जे में लेकर जनहित के कामों में लगाए।
जानकारी के मुताबिक काबुल राजा के फर्जी रिश्तेदार, सहारनपुर देहरादून में पैदा हो गए है और वो अब देहरादून की शत्रु संपत्तियों पर फर्जी दस्तवेज बना कर अपने दावे का रहे है इनमे मोहम्मद शाहिद, मोहम्मद खालिद अब्दुल रज्जाक का एक गिरोह है ,एक गिरोह आरिफ खान है ,तीसरा गिरोह तारीक अख्तर का है जोकि 23 शत्रु संपत्तियों की कब्जेदारो को रजिस्ट्री भी करके सरकार को धोखा दे चुका है। इस मामले में एफआईआर भी दर्ज हुई थी किंतु आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई।