कैबिनेट बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय
-पर्यटन विभाग के देहरादून के पटेलनगर में पुराने कार्यालय में बनेगा बिजनेस होटल। आगामी 60 वर्षों में इसके संचालन से मिलेगा 247 करोड़ का राजस्व। पीपीपी मोड के माध्यम से होगा संचालन
-मसूरी के निकट जॉर्ज एवेरेस्ट में एरो स्पोर्टस को अनुमति। पीपीपी मोड में 15 वर्ष के लिए होगा संचालन, 60 करोड़ मिलेगा राजस्व
-परिवहन विभाग कि उत्तराखंड मोटरयान नियमावली में संशोधन को मंजूरी।
-विद्यालयी शिक्षा विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के 2364 पद ऑउटसोर्स के माध्यम से भरे जाएंगे।
-खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग की ओर से अंत्योदय कार्ड धारक को वर्ष में तीन सिलिंडर निःशुल्क देने की व्यवस्था है। अगले एक साल के लिए भी योजना रहेगी लागू।
-आवास विभाग के अंतर्गत उत्तराखंड नगर नियोजन विभाग के ढांचे में अभी कुल 230 पद हैं, जिन्हें अब संशोधित करते हुए 245 पद कर दिए गए हैं।
-रेरा के प्रत्यावेदन को कैबिनेट ने प्रदान की अनुमति।
-पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के प्रत्यावेदन को सदन के पटल पर रखने की अनुमति।
-जनपद उधमसिंहनगर में सात ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों की तैनाती को अनुमोदन दिया गया।
-वित्त विभाग के अंतर्गत बचत विभाग में कार्यरत 31 कार्मिकों को वित्त निदेशालय में समायोजित किया जाएगा।
-वित्त विभाग के अंतर्गत उत्तराखंड कोषागार नियमावली में संशोधन। सहायक लेखा और लेखाकार की पदोन्नति में विसंगति को दूर किया जाएगा
-वित्त विभाग के अंतर्गत लाई जाएगी वन टाइम सेटलमेंट स्कीम। वैट के पुराने मामलों के निस्तारण हेतु लाई जा रही ओटीएस स्कीम।
-वित्त विभाग द्वारा समय समय पर कैश फ्लो मेन्टेन के लिए ऋण दिया जाता है। इसके लिए कैश मैनेजमेट सेल गठित किया जाएगा जिसमें 11 पद स्वीकृत किये गए हैं।
-उत्तराखंड विनियोग अधिनियम निरसन विधेयक 2023 को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। 265 ऐसे एक्ट जिनकी अब कोई उपयोगिता नहीं रह गयी, उनको समाप्त किया जाएगा।
-उत्तराखंड राज्य में माल एवं सेवा कर अपीलीय अधिकर की अपीलेट पीठ गठित करने को मंजूरी
-राजस्व विभाग के अंतर्गत उत्तराखंड-उत्तर प्रदेश जमीदारी अधिनियम में संशोधन को मंजूरी। भूमि खरीद के लिए जैसे खेल या अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए अनुमति पर सहमति देने को मंजूरी दी गई।
-राजस्व विभाग, देहरादून में आड़त बाजार से लेकर गांधी रोड तक होने वाले मार्ग चौड़ीकरण के फलस्वरूप दुकानदारों की शिफ्टिंग के लिए 7.7 हेक्टेयर जमीन ब्रह्मानवाला में एमडीडीए को निःशुल्क उपलब्ध कराएगा। व्यापारियों को शिफ्ट करने की नियमावली को भी मिली मंजूरी। यहां पर 250 से ज्यादा दुकानदारों को शिफ्टिंग हेतु चयनित किया गया है। मार्च 2023 में चिन्हीकरण किया गया। स्थान बचने पर अन्य लोगों को भी यहां जगह दी जा सकती है।
-चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में संशोधन को मंजूरी। 50 बेड तक के अस्पतालों से पंजीकरण शुल्क नहीं लिया जाएगा।
-चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत मानसिक स्वास्थ्य देखररख अधिनियम को अंगीकृत किया गया है। इसे लेकर मानक तय कर दिए गए हैं।
-कृषि एवं कृषि कल्याण विभाग के अंतर्गत शुरू होगी मुख्यमंत्री प्राकृतिक कृषि योजना।
-गंगा के किनारे 5 किमी में प्राकृतिक कृषि का कॉरिडोर विकसित किया जाएगा।
-भेषज इकाई में वर्गीकरण पर्यवेक्षक के स्केल को 1900 से 2400 करने का निर्णय लिया गया।
-आढ़त बाजार नीति को अनुमोदित किया गया।
-सात नगर निकायों का जीआइएस मैपिंग के आधार पर बनेगी महायोजना। टनकपुर, बनबसा, डीडीहाट, धारचूला, बेरीनाग, गंगोलीहाट, गैरसैंण के विनिमित क्षेत्र होगा शामिल।
-सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत उत्तराखंड सेवा का अधिकार के वार्षिक प्रत्यावेदन को पटल पर रखा जाएगा।
-देहरादून स्थित आईटीडीए के ढांचे का रिवीजन करते हुए 36 पदों से बढ़ाकर 49 पद किये जायेंगे।
-सूक्ष्म एवं लघु विभाग के अंतर्गत इन्वेस्टर्स समिट होनी प्रस्तावित है जिसका मेगा इवेंट दिसंबर में होगा। इसमें प्रधानमंत्री के भी आने की है उम्मीद। अगस्त से इस हेतु राज्य के काशीपुर, रुद्रपुर व हरिद्वार में होंगे रोड शो। मुंबई, चंडीगढ़, अहमदाबाद, बैंगलोर आदि महानगरों में भी रोड शो होंगे। दो विदेश यात्रा भी होना प्रस्तावित। इन्वेस्टर्स समिट के लिए हाई पावर कमेटी के गठन को भी मंजूरी दी गई
-वित्त विभाग के अंतर्गत अभी तमाम विभाग यूजर चार्जेज अपने हिसाब से लेते हैं। अब इसे संस्थागत कर दिया है गया है। प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल को 5 प्रतिशत की आटोमेटिक वृद्धि यूजर चार्ज में होगी।
-उत्तराखंड माल एवं सेवा कर अधिनियम में संशोधन को मंजूरी।
-वित्त विभाग के अंतर्गत अपीलेट का गठन करने के साथ ही ई-कॉमर्स के मानक न पूरे करने पर अर्थदंड आदि के प्रावधानों को मंजूरी
-कृषि एवं कृषि कल्याण विभाग एवं उद्यान निदेशालय के लिए महानिदेशक कृषि एवं उद्यान के पद के सृजन को मंजूरी। अपर सचिव स्तर का होगा यह पद।
-उत्तराखंफ भूमि पर अतिक्रमण निषेध अध्यादेश 2023 को मंजूरी दी गई ताकि राजकीय भूमि सुरक्षित रह सके।
-श्रम विभाग के अंतर्गत महिला कार्मिकों के लिए बने कारखाना अधिनियम में उन्हें कई छूट दी गयी है। इसमें संशोधन को मंजूरी दी गई।