श्री मंजीत जौहर, श्री राज लूम्बा तथा श्री अनिल कुमार गुप्ता पुत्र श्री श्याम लाल गुप्ता के द्वारा कैनाल रोड पर पहाड काट कर लगभग 14175 वर्ग मीटर भूमि पर समतलीकरण एवं पुश्ता निर्माण का कार्य किया जा रहा था ।
प्रकरण प्राधिकरण के संज्ञान में आने पर प्राधिकरण द्वारा अवैध भूमि विकास एवं प्लौटिंग का कार्य किए जाने के दृष्टिगत सम्बन्धितों के विरूद्व उत्तराखण्ड नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं धारा-27 व 28 के अर्न्तगत पूर्व में ही कारण बताओ एवं कार्य रोकने हेतु नोटिस भेजने की कार्यवाही दिनांक 19-07-2022 को कर दी गयी थी ।
इस प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए आज प्राधिकरण उपाध्यक्ष श्री बृजेश कुमार संत द्वारा जिलाधिकारी देहरादून सुश्री सोनिका ,सचिव प्राधिकरण श्री एम एस बर्निया, निदेशक खनन श्री पैट्रिक , अधीक्षण अभियंता श्री एच सी एस राणा एवं संबंधित अधिकारियों के साथ एक मीटिंग की , जिसमें निम्नानुसार निर्णय लेते हुए कार्यवाही की गई –
1. स्थल पर किये अवैध विकास कार्य को तुरंत प्रभाव से ध्वस्त कर दिया गया ।
2 खान अधिकारी श्री वीरेंद्र सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया ।
3 भू गर्भ वैज्ञानिक श्री अनिल कुमार को भी गलत तथ्य प्रस्तुत कर हिल कटान की स्वीकृति प्रदान किये जाने पर निलंबित कर दिया गया ।
4 प्राधिकरण के दो सुपरवाइजरो श्री प्यारे लाल एवं श्री महावीर सिंह को भी उक्त प्रकरण की ससमय जानकारी न देने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया ।
5 भविष्य में इस तरह की प्रकृति वाले स्थलों पर जहां पर पर्वतों का कटान किया जाना हो, किसी भी प्रकार के विकास कार्य की अनुमति न दिए जाने का भी निर्णय लिया गया।