अंकिता भंडारी हत्याकांड में एसआईटी जांच को नैनीताल हाइकोर्ट ने ठहराया सही
-राज्य सरकार शुरू दिन से इस पूरे मामले को लेकर कर रही है बेहद गंभीरता से कार्रवाई
-देहरादून। अंकिता भण्डारी हत्याकांड को लेकर नैनीताल हाइकोर्ट के फैसले ने राज्य सरकार की एसआईटी जांच पर मुहर लगाने का कार्य किया। दरअसल, इस पूरे मामले में राज्य सरकार द्वारा पर्याप्त कदम उठाए जाने के बावजूद बार-बार पूरे मामले को संदिग्ध बनाने के प्रयास किये गए। कहा गया कि एसआईटी किसी vip को बचाने का काम कर रही है। बहरहाल, आज हाइकोर्ट के फैसले ने बेवजह बवंडर करने वालों के मुँह को बंद करने का काम किया है।
अंकिता भंडारी हत्याकांड को शुरू दिन से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बेहद गंभीरता से लिया। इसी का नतीजा रहा कि घटना के कुछ ही समय बाद आरोपियों को जेल की सलाखों तक पहुँचाने के साथ ही महिला आईपीएस अधिकारी पी रेणुका देवी की अगवाई में एक एसआईटी टीम का गठन किया गया। बावजूद कुछ लोगों के द्वारा लगातार मामले में यह दर्शाने के कुप्रयास किये गए कि राज्य सरकार किसी को बचाने का काम कर रही है। हालांकि, आज नैनीताल हाई कोर्ट से आये फैसले ने उन तमाम विघ्न संतोषियों के मुँह बंद करने का काम किया है जो बार-बार मुद्दे को उछालने में जुटे थे।
आज हाईकोर्ट ने अंकिता भंडारी हत्या मामले की जाँच सीबीआई से कराए जाने को लेकर दायर याचिका पर आज अपना निर्णय दिया। कोर्ट ने अपने निर्णय में आदेश दिए हैं कि एसआईटी सही जांच कर रही है। उसकी जाँच में संदेह नही किया जा सकता है। इसलिए इसकी सीबीआई से जांच कराने की आवश्यकता नही है। एसआईटी के द्वारा किसी वीआईपी को नहीं बचाया जा रहा है। इसलिए याचिका निरस्त की जाती है।