*Fda के अपर आयुक्त ने दवा विक्रेताओं के लिए जारी किए ये नवीन दिशा निर्देश, दवाओं के भंडारण को इन व्यवस्थाओं का करना होगा पालन*
उत्तराखंड fda के अपर आयुक्त श्री ताजबर सिंह जग्गी ने उत्तराखंड में दवाओं के भंडारण की व्यवस्था को लेकर अध्यक्ष, औषधि रिटेल एवं होलसेल, औषधि व्यवसायी संघ को पत्र जारी किया है, जिसमें शीत भण्डारित औषधियों के भण्डारण हेतु समुचित व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने दिशा निर्देश दिए गए हैं।
Fda अपर आयुक्त ने कहा कि उपर्युक्त विषयक, संज्ञान में लाना है कि औषधि विक्रय संस्थानों के निरीक्षण के दौरान प्रायः यह देखा गया है कि फर्मों में बिक्री हेतु शीतभण्डारित औषधियां लेबल में प्रदर्शित दावे के अनुसार नियत तापमान पर भण्डारित किये जाने हेतु कतिपय विक्रय संस्थानों पर फीज की व्यवस्था तो उपलब्ध है किन्तु औषधियों को शीतभण्डारित हेतु आवश्यक नियत तापमान प्रदर्शित किये जाने हेतु व्यवस्था नही पायी जाती है। साथ ही विक्रय/आपूर्त की जा रही औषधियों का नियत तापमान / कोल्ड चेन सुनिश्चित किये जाने के लिये आईस बैग की व्यवस्था भी नही पायी जाती है इसके अतिरिक्त विद्युत आपूर्ति बाधित होने की दशा में रफिजिरेटर जिसमें की शीत भण्डारित औषधियां भण्डारित की जाती हैं के लिये कोई समुचित पावर बैकअप भी उपलब्ध नहीं रहता है।
औषधि एवं सौन्दर्य प्रसाधन अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 के प्रावधान एवं अनुज्ञप्ति की शर्तों के अनुसार शीतभण्डारित औषधियों के भण्डारण एवं आपूर्ति हेतु अनुज्ञप्तिधारक को इस हेतु समुचित व्यवस्था किया जाना अनिवार्य है।
चूंकि शीत भण्डारित औषधियां जीवन रक्षक औषधियों की श्रेणी में आती हैं एवं औषधियों की गुणवत्ता उनकी मियाद समाप्ति तिथि तक प्रभावी रखने हेतु उन्हें नियत तापमान पर भण्डारित किया जाना जनस्वास्थ्य के दृष्टिगत अति आवश्यक है।
अतः उक्त के क्रम में आपसे अनुरोध है कि आप अपने स्तर से सभी थोक एवं फूटकर औषधि विक्रेता फर्मों को शीतभण्डारित औषधियों के भण्डारण / विकय/आपूर्ति हेतु फिज तथा तापमान प्रदर्शित किये जाने हेतु डिवाईस, आईस पैक की व्यवस्था तथा फिज हेतु पावर बैकअप की व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देशित करें ताकि आम जनमानस को गुणवत्ता युक्त औषधियां उपलब्ध हो सकें।
इस कम में यह भी अवगत कराया जाना है कि निकट भविष्य में दौराने निरीक्षण यदि इस प्रबन्ध में अनियमित्तायें पायी जाती हैं, तो फर्म के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।